उत्तराखंड
New Tyre Design Rule: अब वाहन में नहीं हुए ये टायर, तो नहीं चलेगआ आपका वाहन, जानें नए नियम…
New Tyre Design Rule: वाहन चालकों के लिए काम की खबर है। सरकार अब वाहन के टायर को लेकर नियम बनाने वाली है। बताया जा रहा है कि एक अक्टूबर से आपकी गाड़ी के टायर का डिजाइन बदल जाएगा। अगर आप वो टायर नहीं लगाएंगे तो आपका वाहन नहीं चलेगा। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 से नए डिजाइन के टायर को हर गाड़ी में लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा।
जानिए नए नियम…
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट (MVA) में बदलाव किए हैं। नए मानक के अनुसार गाड़ियों के टायर की गुणवत्ता और डिजाइन अब AIS-142:2019 के अनुरूप होगी। नए टायर को सड़क के साथ घर्षण, गीली सड़क पर पकड़ और तेज गति में कंट्रोल के साथ साथ चलने के दौरान कितनी आवाज आती है इसके अनुसार सुरक्षित बनाना होगा। इससे ग्राहक को खरीदने के दौरान पता चल सकता है कि टायर कितना सुरक्षित है।
क्या हैं सरकार के नए आदेश?
- 1 अक्टूबर 2022 से टायर डिजाइन के नए नियम
- C1, C2, C3 कैटेगरी टायर के लिए AIS-142:2019 स्टेज 2 अनिवार्य
- 1 अप्रैल, 2023 से नई गाड़ियों में अनिवार्य होगा
- मोटर वाहन एक्ट में दसवें संशोधन का नोटीफिकेशन जारी
- रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड इमीशन के लिए नए मानक
- AIS – Automotive Indian Standard
बताया जा रहा है कि1 अक्टूबर से नए डिजाइन के मुताबिक ही टायर बनेंगे और अगले साल 1 अप्रैल से नए टायर के साथ ही गाड़ियां बिकेंगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि गाड़ियों के टायर को पहले के मुकाबले और ज्यादा सुरक्षित किया जा सके. इस नियम के तहत सभी तरह के टायर शामिल होंगे। इसमें C1, C2, C3 कैटेगरी के टायरों को शामिल किया गया है और इन तीनों ही कैटेगरी के लिए नए नियम जारी किए गए हैं।

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