उत्तराखंड
राहत: समूह ग की भर्ती में उम्मीदवारों को वन टाइम छूट, आप भी कर सकते हैं आवेदन।
देहरादून: प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में आवेदन करने वालों के लिए आयु सीमा में छूट दी है। सरकार के इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों को फायदा होगा, जिनके लिए आवेदन का आखिरी अवसर था। कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड में समूह-ग की भर्ती और आवेदन प्रक्रिया काफी हद तक प्रभावित हुई है।
इन परिस्थिति में कई अभ्यर्थी समूह-ग के लिए आवेदन का अवसर गंवा बैठे थे। समूह ग के पदों पर आवेदन के लिए यह छूट एक बार के लिए दी गई है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।आदेश के जारी होने के बाद आयोग आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा सकेगी। ये आदेश समूह ग की भर्ती करने वाले सभी आयोगों व चयन संस्थाओं पर लागू होगा।
इस आदेश के जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर होगी। इससे वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे जिन का आवेदन करने का यह आखिरी मौका था। एक जनवरी से जुलाई 2020 के बीच 42 साल की उम्र पूरी करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे और परीक्षा दे सकेंगे।
कोविड 19 के कारण आयोग को आवेदन और भर्ती की प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था और इसी के कारण हजारों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन से वंचित रह गए थे, जिनकी निर्धारित आयु पूरी हो चुकी है। उन्होंने आयु सीमा में छूट दिए जाने का अनुरोध किया था।
मुख्यमंत्री ने उनके अनुरोध पर कार्मिक विभाग को आयु सीमा में छूट देने के निर्देश दिए। आदेश के मुताबिक आयु सीमा में केवल एक बार के लिए ही आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर किए जाने की छूट दी गई है और इस अवधि के बाद भविष्य में होने वाली चयन प्रक्रिया में यह लाभ मान्य नहीं होगा।
कार्मिक विभाग को आयु सीमा में छूट के निर्देश
(1) कोविड 19 के दौरान आयोगों को आवेदन और भर्ती की प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था। इस कारण वे हजारों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन से वंचित रह गए थे, जो निर्धारित आयु पूरी कर चुके थे।
(2) मुख्यमंत्री और शासन से निर्धारित आयुसीमा में छूट दिए जाने का अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री ने उनके अनुरोध पर कार्मिक विभाग को आयुसीमा में छूट के निर्देश दिए।
(3) जारी आदेश के मुताबिक आयु सीमा में केवल एक बार के लिए आयु की गणना एक जनवरी 2020 के आधार पर किए जाने की छूट दी गई है।
(4) इस अवधि के बाद भविष्य में प्रकाशित होने वाली विज्ञप्ति या चयन प्रक्रिया में यह लाभ मान्य नहीं होगा।
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