उत्तराखंड
जरूरी खबर: अगर आप भी चलाते हैं दोपहिया वाहन, तो यहां जान लें नए नियम, वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना…

देहरादून: अगर आप दो पहिया वाहन चलाते हैं और साथ में बच्चों को लेक दो पहिया वाहनों के लिए अब नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में बच्चों के लिए हेलमेट और सेल्फी बेल्ट जरूरी कर दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह नोटिफेकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं, और आपके साथ कोई बच्चा बैठा है तो हेलमेट जरूरी होगी। दरअसल, चार साल तक के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पीछे की सवारी क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनें।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जो लोग सड़क पर दो पहिया वाहन चलाते हैं, उनको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं। इसमें बच्चों के लिए हेलमेट से लेकर स्पीड लिमिट जैसी चीजों को शामिल किया गया है। ये सब वाहन चालकों और उनके साथ बैठने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है, जो 4 साल तक के बच्चों को कवर प्रदान करता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुल तीन बदलाव किए जा रहे है। इसमें दो पहिया वाहनों पर बैठे बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट जरूरी होगी। इसके साथ ही बच्चों को क्रैश हेलमेट भी लगा होना चाहिए। वहीं, जब बच्चा बैठा हो तो मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नए नियमों के मुताबिक, जो सेफ्टी हार्नेस इस्तेमाल किया जाए, वो हल्का, वाटरप्रूफ यानी पानी से बचाव वाला और कुश होना चाहिए। साथ ही इसमें 30 किलोग्राम तक भार उठाने की क्षमता भी होनी चाहिए। यात्रा के दौरान पूरे समय बच्चे को इससे बांधना है। वहीं, अगर आप दोपहिया वाहन से यात्रा कर रहे हैं, और आपके साथ बच्चा बैठा है। ऐसे में आपके वाहन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, बच्चों के लिए हेलमेट के अलावा हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।



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