हरिद्वार
Big Breaking: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जानें…
नैनीताल: हाई कोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने अगस्त पहले हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। मामले की मंगलवार को सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर देगा।
प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर अदालत में पेश हुए और बताया कि सरकार किसी प्रकार का विलंब नहीं कर रही है और न ही उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन ही कर रही है। अदालत ने चुनाव आयोग की अडंर टेकिंग को दर्ज करते सरकार को अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने यह भी कहा गया कि निकायों व पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है। आरक्षण का कार्य जारी है। इस मामले में 17 अगस्त को सुनवाई होगी

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
राजकीय महाविद्यालय मंगलौर में हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, दिया ये संदेश…
Uttarakhand News: CM धामी ने 15 अगस्त पर गैरसैंण को दी बड़ी सौगात, की ये घोषणाएं…
Uttarakhand News: पंत विवि को मिले स्थाई कुलपति, इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी…
Independence Day 2022: सीएम धामी ने तिरंगा फहराकर गिनाई प्रदेश की उपलब्धियां, कही यह बात…
UKPSC Exam Update: इस भर्ती के लिए 20 अगस्त है आवेदन की लास्ट डेट, जानें कब होगा एग्जाम…
