देहरादून
कोरोना कर्फ्यू: फिर से लॉक हुआ देहरादून, जानिए कबतक…
देहरादून: देहरादून से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में कर्फ्यू को बढ़ाते हुए 6 मई तक कर्फ्यू लगाने के आदेश हुए जारी कर दिया है। पिछले आदेश के मुताबिक कर्फ्यू को कल ही खत्म होना था। अब इस कर्फ्यू को इस बार 3 दिन के लिए ओर बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कल से सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी पर इन दुकानों को भी अब सिर्फ दोपहर 12 बजे तक ही खोल सकते है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए उसकी चेन तोड़ने के लिए अभी कर्फ्यू खत्म करने की स्थिति नहीं आई है। आगे भी हालात को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे।
कर्फ्यू के दौरान जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं और सभी से बात की जा रही है कि उनके जिले में क्या और किस तरीके की समस्याएं हैं। जो छूट मौजूदा कर्फ्यू आदेश में है वह जारी रहेगी। इन में मेडिकल स्टोर, दूध बेकरी, मांस मछली की दुकान, फल सब्जी, पेट्रोल डीजल पंप, निर्माण कार्य जारी रहेंगे, निर्माण कार्यों से जुड़ी सामग्रियों की दुकान खोलना, सरकारी अर्द्ध सरकारी दफ्तरों को खोलना शामिल है। जिलाधकरियों को अधिकार दिया गया है कि वह अपने यहां दुकानों को खोलने और बंद करने के समय में कमी ला सकते हैं।
कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को मध्यान्ह 12 बजे तक सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी:-
1- फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशुचारा की दुकाने दोपहर 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी। पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
2- हवाई जहाज ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
3- शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
4- निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
5- निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
6- रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
7- शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
8- मीडिया के लिए उनका आई डी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
9- वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
10- कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
11- पोस्ट ऑफिस तथा बैंकिंग सेवाऐं, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे।
12- अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी।
13- आपातकालीन सेवा के वाहनों, आवश्यक सेवा के वाहनों मालवाहक वाहनों, निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों तथा औद्योगिक इकाईयों एवं इनके वाहन व कार्मिकों आवगमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नहीं जायेगा।
13- शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी के कार्मिकों एंव उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र / सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।
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