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Aadhaar-Voter Card link: वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का कानून जल्द, जानें कैसे घर बैठे कर पाएंगे लिंक…
Aadhaar-Voter Card link: इलेक्शन लॉ बिल, 2021 ( The Election Laws (Amendment) Bill, 2021) सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) द्वारा सदन में रखे इस बिल का कांग्रेस, बसपा, AIMIM सहित दूसरी विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। इस बिल में आधार (Aadhaar) को वोटर कार्ड (Elector’s Photo Identity Card (EPIC) के साथ जोड़ने का प्रावधान है। अगर यह विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है तो जल्द ही यह कानून बन जाएगा।
आधार और वोटर आईडी लिंक होने से चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को अब आधार कार्ड मांगने का अधिकार होगा। हालांकि, अभी इस विधेयक में आधार कार्ड का नंबर बताने को वैकल्पिक रखा गया है यानी ये अभी अनिवार्य नहीं होगा।
भारत के चुनावों में फर्जी वोट डालने की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है जिसके कारण मोदी सरकार ने आधार को वोटर आईडी से लिंक कराना चाह रही है. इसका मकसद फर्जी वोटिंग को रोकना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक करना अनिवार्य नहीं है। केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने की इजाजत दे दी है।
जानें कैसे कर सकते हैं लिंक
– सबसे पहले https://voteportal.eci.gov.in पर जाएं।
– इसके बाद Mobile no/ email / Voter ID No और पासवर्ड से लॉगइन करें।
– इसके बाद राज्य, जिला सहित अपनी पर्सनल जानकारी दें।
– सारी जानकारी देने के बाद Search के बटन पर क्लिक करें। अगर जानकारी का मिलान सरकारी डेटा से हो जाएगा तो आपके सामने नई डिटेल खुल जाएगी।
– अब यहां feed aadhar number पर क्लिक करना होगा।
– यहां आधार के साथ बाकी जानकारी लिखें।
– सभी जानाकारी चेक करने के बाद सबमिट का बटन दबाएं।
– स्क्रीन पर आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफल हुआ।
SMS भेजकर भी कर सकते हैं लिंक
आधार कार्ड और वोटर आइडी कार्ड को लिंक करने के लिए <Voter ID No> और <आधार नंबर> को 166 या 51969 पर SMS के जरिये भेज दें।
फोन करके भी कर सकते हैं लिंक
एक फोन काल के जरिए भी वोटर आइडी और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 1950 पर कॉल करना होगा।
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