उत्तराखंड
Big breaking: उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के लिए शासन ने जारी की नई गाइडलाईन, अब ऐसे कर पाएंगे चुनावी प्रचार…
देहरादूनः उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए जहां प्रत्याशियों का नामांकन जारी है। वहीं कोरोना के बीच प्रचार करना नेताओं के लिए भारी हो रहा है। इस बीच शासन ने राजनीतिक दलों को राहत देते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार प्रचार-प्रसार के लिए वीडियो वैन का उपयोग कर सकेंगे। केंद्र के नियमों के तहत अब उत्तराखंड में राजनीतिक दल वीडियों वैन का सर्शत उपयोग कर सकते है। जिसके आदेश जारी कर दिए गए है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश के अनुसार निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए वीडियो वैन के इस्तेमाल से जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का इस्तेमाल उनकी योजनाओं और घोषणाओं के प्रचार के लिए किया जा सकता है। इनके जरिये किसी प्रत्याशी विशेष के लिए वोट या समर्थन नहीं मांगा जा सकेगा।’ पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अगर वीडियो वैन का प्रयोग किसी उम्मीदवार के प्रचार के लिए किया जाता है तो उसका खर्च संबंधित उम्मीदवार के खाते में दर्ज किया जाएगा। चुनाव पर्यवेक्षकों को ऐसे खर्चों पर करीबी नजर रखने का निर्देश दिया गया है।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वीडियो वैन से सुबह आठ से रात आठ बजे के बीच ही प्रचार किया जा सकेगा। रैलियों और रोड शो के आयोजन में इन वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक दलों के बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में वीडियो वैन के जरिये अपनी प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि वीडियो वैन किसी भी प्रचार स्थल पर 30 मिनट से अधिक समय तक नहीं रुके, यह सुनिश्चित करना संबंधित राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होगी।
वहीं इससे पहले उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शासन ने राजनीतिक दलों को राहत दे दी है। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद एक फरवरी से राजनीतिक दल खुले स्थानों व मैदानों में छोटी सभाएं कर सकेंगे। इसके लिए कोविड सम्यक व्यवहार का अनुपालन करते हुए मैदान या स्थान की क्षमता के कुल 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 500 व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी।
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