उत्तराखंड
Big News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, 1431 पदों पर होनी थी भर्ती, जानिए वजह…
देहरादून। उत्तराखंड में चल रही एलटी ग्रेड टीचर्स की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने यह रोक 1431 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर लगाई है। जिससे युवाओं के शिक्षक बनने के सपने पर ग्रहण लगता नज़र आ रहा है। आयोग द्वारा इस भर्ती का रिजल्ट जारी किया जा चुका था। 9 मार्च से 23 मार्च तक चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन होना था। लेकिन उससे पहले ही कोर्ट के भर्ती पर रोक लगाने के आदेश से अभ्यर्थियों के चेहरे उतर गए हैं। आयोग ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अभिलेखों के सत्यापन प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिजिकल एजुकेशन यानी कि व्यायाम शिक्षक के अभ्यर्थी के द्वारा कोर्ट में किसी सवाल को लेकर मामला दायर किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने से जिन चयनित अभ्यार्थियों को जल्द रोजगार मिलने की आस जगी थी फिलहाल उस पर भी ब्रेक लग गया। वहीं बात अगर भर्ती प्रक्रिया की करें तो कला विषय की भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगी हुई थी लेकिन अब पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है। आयोग ने आदेश जारी कर कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश पर 9 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच जिन चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन होना था उस पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है।
गौरतलब है कि एलटी भर्ती प्रक्रिया शुरु से ही विवादों में घिरी है। लंबे समय से कला वर्ग में भर्ती का मामला कोर्ट में चल रहा है। भर्ती पर रोक लगी हुई है तो वहीं अब नया विवाद सामने आने पर हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी है। एलटी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिक गई है। तो वहीं 1431 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। दूसरी ओर एलटी से प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन की वजह से खाली होने वाले पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरा जाएगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के प्रमोशन का अंतिम प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इसके साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए भर्ती का प्रस्ताव बनाना भी शुरू कर दिया है।
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