उत्तराखंड
Big Breaking: उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस भर्ती पर लगी रोक हटाई, दिया ये आदेश…
देहरादूनः उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। शुक्रवाक को हाईकोर्ट ने एलटी भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी कला वर्ग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से प्रतियोगी छात्रों को बड़ी राहत मिली है।ये फैसला वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनाया है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार अभ्यर्थी ओम प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसमें बीएड अनिवार्य किया गया था। इस बीच सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। जबकि, बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना नियम विरुद्ध है। जिस नियमावली के आधार पर भर्ती शुरू प्रक्रिया शुरू की उसी आधार पर यह भर्ती की जाय न की नई नियमावली के तहत।
मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पूछा था कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? सरकार के जवाब के बाद आज इस भर्ती पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

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