देहरादून
Big News: उत्तराखंड में इन्हें मिलेगा सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण, जानिए किसे कैसे मिलेगा लाभ…
देहरादून- उत्तराखंड में सीएम धामी फुल फार्म में है। वादों को पूरा किया जा रहा है। इसकी कड़ी में कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकारी नौकरी में पैदा हुए असमंजस को लेकर शासन ने एक और आदेश जारी किया है। जिससे अब स्थिति साफ हो गई है। आदेश के अनुसार कोरोना के दौर में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिया जाएगा। वो भी जन्म से 21 वर्ष के बीच अनाथ हुए बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आदेश जाकी किया है। आदेश के मुताबिक, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। बता दें अनाथ बच्चों को अनारक्षित वर्ग में 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिन बच्चों की जाति का पता होगा, उन्हें उनकी श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी आदि में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कोई नहीं आता तो उन पदों को संबंधित श्रेणी में काउंट करते हुए भर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि आयोग ने शासन से कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी मांगी थी। ये जानकारी शासन की ओर से सचिवालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की सिफारिश (अधियाचन) उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मांगी थी। जिसके जवाब में शासन ने ये आदेश जारी किया है। अब साफ हो गया है कि सीधी भर्ती के पदों में आरक्षण का लाभ मिलेगा।

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