देहरादून
Big Breaking: उत्तराखंड में शासन ने जारी की नई गाइडलाइन अब इस काम के लिए लेनी होगी परमिशन…
देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने राज्य में हुई हिंसक घटना के बाद कड़ा रुख अपना लिया है। राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके अनुसार अब राज्य में कोई भी बिना इजाजत के धार्मिक जुलूस, शोभायात्रा नहीं निकाली जा सकेगी। ऐसा करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। इस बारे में सभी निर्देश डीएम और एसएसपी को दे दिए गए हैं।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार गृह विभाग ने मंगलवार को सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार अब धार्मिक परिसरों से बाहर धार्मिक जुलूस समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। जिसमें आयोजन का स्थान, मार्ग, भाग लेने वालों की संख्या का विवरण तक बताना पड़ेगा। गाइडलाईन में कहा गया है कि में बाहर से आकर उत्तराखंड में रहने वाले अराजक तत्वों की पहचान को प्रमुखता से रखा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अराजक तत्वों की पहचान कर उन पर एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही तनाव वाले क्षेत्रों में जुलूस और धार्मिक आयोजनों में अतिरिक्त बल की तैनाती की जाए। वहीं, संवेदनशील क्षेत्रों में तत्काल शांति समिति सक्रिय की जाएं। सोशल मीडिया पर होने वाली अफवाहों का खंडन किया जाए।
गौरतलब है कि भारत में कई जगह बीते कुछ समय से धार्मिक समारोह की वजह से लड़ाई देखने को मिल रही है। हाल ही में हरिद्वार में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकले जुलूस में हंगामा हुआ तो वहीं रूड़की के भगवानपुर में भी शोभायात्रा के दौरान हड़कंप मच गया था। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने फैसला कर लिया है। इससे पहले उत्तरप्रदेश में भी सरकार ने धार्मिक आयोजनों को लेकर अपनी सख्ती साफ कर दी थी। और शोभा यात्राओं को लेकर अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया था।

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