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खुशखबरीः रेस्टोरेंट और होटल में अब खाना होगा सस्ता, नहीं वसूला जाएगा ये चार्ज, पढ़ें…
डेस्कः अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे है तो आपके लिए खुशखबरी है। अब रेस्टोरेंट और होटलों ( Restaurants & Hotels) में लगनेवाले सर्विस चार्ज (Service Charge) को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब आपके बिल में सर्विस चार्ज जुट कर नहीं आएगा। जिससे आपका बिल कम बनेगा। CCPA केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने होटल और रेस्टोरेंट के लिए नई गाइडलाइन (Service Charge Guidelines) जारी की है। पढें नए नियम..
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए (Central Consumer Protection Authority) ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम ( New Service Charge Guidelines) जारी किए हैं सीसीपीए की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब से कोई भी रेस्त्रां अपने उपभोक्ताओं को सेवा देने के बदले सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट अपने बिल में सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक रेस्त्रां के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में ई-दाखिल शिकायत (edaakhil.nic.in) कर सकेता है।
क्या होता है सर्विस चार्ज
यह वह चार्ज होता है जिसे होटल और रेस्टोरेंट सर्विस देने के बदले लेते हैं। सर्विस चार्ज 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक लिया जा सकता है। बता दें कि यह चार्ज 5 फीसदी जीएसटी (होटल के अंदर वाले रेस्टोरेंट में 18 फीसदी जीएसटी) के अलावा लगता है। ग्राहकों को जीएसटी चुकाना जरूरी होता है। वहीं सर्विस चार्ज ऑप्शनल होता है। इसी कारण से रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लिए जाने की बात मेन्यू में दर्ज होता है। कई रेस्टोरेंट तो गेट पर ही इसे लिख कर चिपका देते हैं।
गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों से बार-बार सर्विस चार्ज का जिक्र हो रहा है और उस पर खूब बहस भी हो रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने से मना कर दिया है। इसको लेकर लोग काफी असमंजस में थे कि सर्विस चार्ज का नियम क्या है। लेकिन अब सरकार ने सब साफ कर दिया है। सरकार ने पहले कहा था कि सर्विस चार्ज गैर कानूनी है। वहीं रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना था कि यह गैर कानूनी नहीं है। अब इस पर सीसीपीए (CCPA) की गाइडलाइंस आ चुकी है कि सर्विस चार्ज नहीं लिया जा सकता है।

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