पिथौरागढ़
Uttarakhand News: यहां शादी करने से पहले पढ़ लें नियम, पूरी बारात को हो सकती हैं जेल!
Uttarakhand News: बाल विवाह को लेकर शासन अब और सख्ती करने वाला है। बताया जा रहा है कि बाल विवाह के तहत अब परिवार के साथ ही बाराती, पंडित और बैंड बाजे वाले लोगों को भी जेल जाना पड़ सकता है। ये नियम पिथौरागढ़ में लागू हो सकते है। रिपोर्टस की माने तो अब जिले में कही बाल विवाह का मामला सामने आता है तो उस इलाके की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और बाल विकास परियोजना अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पिथौरागढ़ जनपद में बाल विवाह के लगातार मामले सामने आए है, जिन्हें देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अब बाल विवाह रोकने के लिए आंगनबाड़ी कर्मियों को अपने क्षेत्र में विशेष निगरानी रखनी है। अगर बाल विवाह का मामला सामने आता है तो उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि अब कहीं भी हो रहे बाल विवाह प्रकरण की सूचना तत्काल एसडीएम और थाने में देनी होगी, ताकि समय रहते बाल विवाह को रोका जा सके।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने वाले माता पिता, भाई बहन, परिवारजन सम्मिलित बाराती, सेवा देने वाले जैसे टेंट हाउस, प्रिन्टर्स, ब्यूटी पार्लर, हलवाई, मेरिज गार्डन, घोड़ी वाले, बैंड बाजे वाले, कैटर्स, धर्मगुरू, पण्डित, समाज के मुखिया, आदि के विरूद्घ कानूनी कार्रवाई की जाने के साथ उन्हें जेल भेजने का प्रावधान भी किया गया है।

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