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New Rules: अब बदल जाएंगे आपके DEBIT/CREDIT कार्ड से जुड़े 4 नियम, जानें क्या होगा लाभ…
New Rules: आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति डेबिट (Debit Card) या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल करते है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक कार्ड के नियमों में बड़ा चेंज करने जा रहा है। ऐसे में कोई भी बदलाव होने से पहले आपको उसके बारे में जान लेना चाहिए ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़ें। आइए आपको बताते है क्या होंगे बदलाव…
नहीं सेव होगी आपकी डिटेल्स
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आगामी अक्टूबर माह से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। बताया डा रहा है कि आरबीआई ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक 1 तारीख से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenisation) नियम ला रहा है। इस नियम के लागू होने के बाद जब भी कोई ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेगा, तो खाते से जुड़ी सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी।
बस ग्राहक को करना होगा ये काम
इसमें ग्राहक को कुछ नहीं करना होगा बल्कि पीओएस, ऑनलाइन और ऐप कंपनियों को सिस्टम लागू करना होगा। नए टोकन सिस्टम के तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पूरा डेटा ‘टोकन’ में बदल जाएगा। इससे आपके कार्ड की जानकारी को एक डिवाइस में हाइड करके रखा जाएगा। अगर कोई भी शख्स टोकन बैंक पर रिक्वेस्ट कर कार्ड को टोकन में बदल सकता है। कार्ड को टोकन करने के लिए कार्डधारक को कोई शुल्क नहीं देना होगा। अगर आप अपने कार्ड को टोकन में बदल देंगे तो किसी भी शॉपिंग वेबसाइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपके कार्ड की जानकारी को टोकन में सेव किया जा सकेगा।
ये होगा लाभ
बताया जा रहा है कि साइबर अपराध को देखते हुए टोकनाइजेशन सिस्टम को लागू किया जा रहा है। टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्डहोल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी। कार्डहोल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में काफी सुधार आएगा। जिससे हैकिंग और साइबर फ्रॉड की घटना से छुटकारा मिलेगा। ये नियम पहले 1 जुलाई को लागू होने वाला था, लेकिन उसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया गया है।
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