उत्तराखंड
BREAKING: उत्तराखंड हाईकोर्ट का एल.टी. शिक्षक भर्ती को लेकर फैसला, दिए ये निर्देश, पढ़ें…
उत्तराखंड में चल रही एलटी टीचर्स की भर्ती पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए एल.टी.भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बी.एड.की डिग्री जरूरी कर दी है। और आयोग को जल्द एग्जाम कराने के निर्देश दिए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट में आज एसिस्टेंट प्रोफेसरों(एल.टी.) की भर्ती के लिए बी.एड. अनिवार्यता संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका के अनुसार वर्ष 2020 में कला संकाय में निकाली गई एसिस्टेंट प्रोफेसरों(एल.टी.)की भर्ती प्रक्रिया के लिए एन.सी.टी.ई.की नियमावली के अनुसार बी.एड.जरूरी था। सरकार ने वर्ष 2021 में नए नियम बनाकर बी.एड.की अनिवार्यता खत्म कर दी। वर्तमान में कला विषय के करीब 246 पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। तारा राम ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा कि एन.सी.टी.ई.की नियमावली के अनुसार बी.एड.जरूरी है। याची ने न्यायालय से ये भी कहा की सरकार के पास कोई शक्ति इसे बदलने की नहीं है।
मामले में आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए आज मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिका को स्वीकार किया और भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एन.सी.टी.ई.की नियमावली के अनुसार बी.एड.जरूरी है और वही नियम लागू रहेगा। न्यायालय ने आयोग से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर भर्तियां सम्पन्न करने को कहा है।
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