उत्तराखंड
BREAKING: धामी सरकार का बड़ा फैसला, ये आदेश हुआ जारी, जानें डिटेल्स…
धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने मिनिस्टीरियल संवर्ग के ‘मुख्य प्रशासनिक अधिकारी’ पद को राजपत्रित अधिकारी की प्रतिष्ठा प्रदान की है। मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यवस्था में शीघ्र बदलाव किए जाने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में राज्य शासन की ओर से इस बाबत गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि राज्यपाल की स्वीकृति के उपरांत सचिव शैलेश बगोली की ओर से इस आशय के आदेश आज जारी कर दिए गए हैं। आदेश में उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन की मांग के अनुसार राज्य सरकार ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि कुल 25 वर्ष के स्थान पर 22 वर्ष करने का भी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
राजस्व उपनिरीक्षकों की वेतन वृद्धि पर रोक
वहीं मीडिया रिपोर्टस के अनुसार अंकिता हत्याकांड में हीलाहवाली बरतने वाले तहसील यमकेश्वर के उदयपुर पल्ला- दो और अजमेर पल्ला- तीन के राजस्व उपनिरीक्षकों की वेतन वृद्धि पर तीन साल की रोक लग गई है। डीएम पौड़ी ने इस संबंद्ध में आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही डीएम ने उक्त राजस्व उपनिरीक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई समाप्त करते हुए सवेतन सेवा बहाली का आदेश जारी किया है।
बताया जा रहा है कि दोनों राजस्व उपनिरीक्षकों को अंकिता हत्याकांड में प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं करने, अंकिता के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं करने, दायित्व व विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही के आरोप में वर्ष 2022 में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
22 अप्रैल को शहर में झांकी निकाल कर होगी हनुमान ध्वज पताका की स्थापना…
श्रीनगर औऱ देहरादून में स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण शिविर किया गया आयोजित…
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन में बागेश्वर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर…
बीकेटीसी का 18 सदस्यीय अग्रिम दल श्री केदारनाथ धाम प्रस्थान हुआ
देहरादून के यश महावर ने जेईई मेन्स 2025 (सेशन 2) में ऑल इंडिया रैंक 1633 हासिल की
