देश
EWS Quota: सरकार को मिली बड़ी जीत, EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला…
EWS Quota: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दिए गए आरक्षण को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध बताते हुए, इससे संविधान के उल्लंघन के सवाल को नकार दिया।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने 3:2 से संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि, चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी। बाकी तीन जजों ने कहा यह संशोधन संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं है।
बताया जा रहा है कि EWS कोटे में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला हुआ है। इस फैसले को चुनौती दी गयी थी। शीर्ष अदालत ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया था । इस फैसले के साथ ही अब देश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण जारी रहेगा।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
जिला प्रशासन की क्यूआरटी बारिश के दौरान रही सक्रिय, प्रिंस चौक पर जल भराव के कारक को तत्काल किया दूर
सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करें बैंकर्स – जिलाधिकारी
शहर में नो पार्किंग से गाड़ी जब्ती हेतु क्रेेन किए जाएं डबलःडीएम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बद्री-केदार मंदिर समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच बुधवार को पूरी
