उत्तराखंड
ACTION: नई गाइड लाइन जारी, राज्यों को सख्त निर्देश, 31 दिसम्बर तक लागू रहेगा नियम
देहरादून। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो हर दिन कोरोना के करीब सात हजार नए केस सामने आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह त्यौहार सीजन के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ और पराली को बताया जा रहा है।
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ताजा रिलीज किए दिशा-निर्देश एक दिसंबर से प्रभावी होंगे और महीने के आखिरी यानी 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य व केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं।
दिशा-निर्देश के मुताबिक, सर्विलांस टीम द्वारा घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। इसके अलावा कोरोना मरीजों का इलाज सुविधाओं के साथ तुरंत आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
गाइडलाइंस में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, प्रेग्नेंट औरतों और दस साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। हालांकि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी लागू नहीं की गई है। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
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