उत्तराखंड
Big Breaking: शक्तिमान प्रकरण में कोर्ट का बड़ा फैसला, विधायक गणेश जोशी सहित पांचों आरोपियों को किया बरी…
देहरादून: उत्तराखंड में बहुचर्चित शक्तिमान प्रकरण में बड़ा अपडेट आ रहा है। सीजेएम कोर्ट ने शक्तिमान प्रकरण में कैबिनेट मंत्री (तत्कालीन विधायक) गणेश जोशी, योगेंद्र रावत समेत पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। इन सभी पर 14 मार्च 2016 को विधानसभा कूच के दौरान पुलिस के घोड़े की टांग तोड़ने का आरोप था। उक्त घोड़े का नाम शक्तिमान था। तब यह मामला सोशल मीडिया पर बेहद चर्चित हुआ था। मामले में विधायक को काफी फजीहत भी झेलनी पड़ी थी। अब मामले मे सबूतों के अभाव के चलते विधायक सहित पांच लोगों को बरी कर दिया गया है।
आपको बता दें कि सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को बरी कर दिया है। 2016 बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी सरकार के खिलाफ विधानसभा तक रैली निकाली थी। इस दौरान पुलिसकर्मियों व भाजपा समर्थकों के बीच झड़प भी हुई थी। आरोप था कि इस दौरान भाजपा विधायक गणेश जोशी ने पुलिस की लाठी छीन कर उन्हीं पर बरसाना शुरू कर दिया।
आरोप था कि लाठी की कुछ चोटें पुलिस के घोड़े शक्तिमान को भी आई जिससे घोड़े की टांग टूट गई और बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने गणेश जोशी के खिलाफ बलवा और मारपीट के अलावा पशु क्रूरता अधिनियम का मामला दर्ज कराया था।इसके बाद भाजपा सरकार के दौरान अक्टूबर 2017 में विधायक गणेश जोशी से शक्तिमान की हत्या का मुकदमा वापस हो गया था।

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