उत्तराखंड
Big Breaking: कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए मामला…
नैनीतालः उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद व डिप्टी रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी हरिद्वार नीतू भंडारी को पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है। मामला महाविद्यालय महासभा ज्वालापुर हरिद्वार से जुड़ा है। कोर्ट ने दोनों ही को 16 नवंबर तक कोर्ट में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाविद्यालय महासभा ज्वालापुर हरिद्वार ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि महासभा कई स्कूल और कॉलेजों का संचालन करती है। महासभा में स्वामी यतीश्वरानंद मंत्री पद पर थे। लेकिन कुछ मतभेद होने के कारण महासभा की प्रबंधन समिति द्वारा उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। इसके बाद आदेश को स्वामी यतीश्वरानंद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। लेकिन हाईकोर्ट ने मामले को खारीज कर दिया। लेकिन अब आरोप है की स्वामी यतीश्वरानंद ने कैबिनेट मंत्री पद की धमक दिखाते डिप्टी रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी के ऊपर दबाव डालकर महासभा द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को फिर से बहाल करा लिया।
खबर है कि, डिप्टी रजिस्टार के आदेश पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बर्खास्तगी बहाल के आदेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी स्वामी यतीश्वरानंद खुद को महासभा के मंत्री होने का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इससे परेशान होकर महाविद्यालय महासभा द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की। जिस पर आज न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। मामले में कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर दोनों ही को 16 नवंबर तक कोर्ट में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

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