उत्तराखंड
Big Breaking: उत्तराखंड विधानसभा भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मियों को लगा झटका,पढ़ें…
उत्तराखंड की विवादित विधानसभा बैकडोर भर्ती पर बड़ा अपडेट आ रहा है। मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है।इसके साथ ही पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर दिया है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार विधानसभा प्रशासन की स्पेशल अपील पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने आज सुनवाई की है। मामले में कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के बर्खास्तगी के आदेश सही ठहराते हुए एकलपीठ के बर्खास्तगी के आदेश पर रोक को गलत ठहराया। जिसके बाद अब अस्थायी कर्मचारी बर्खास्त ही माने जाएंगे।
गौरतलब है कि 15 अक्टूबर को को विधानसभा के आदेश दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर पर रोक लगा दी थी। एकलपीठ ने सभी की दोबारा विधानसभा में नियुक्ति कर दी थी। इन कर्मचारियों से एक शपथपत्र मंगा गया था। जिसे इन्होंने जमा कर दिया था। इससे पहले विधानसभा ने 27, 28 और 29 सितंबर के आदेश के बाद कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
हर विकासखण्ड में बसेंगे ‘आदर्श कृषि एवं उद्यान गांव’, किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस…
केदारनाथ धाम में बीपीसीएल अस्पताल का लोकार्पण, श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं…
सीएम धामी बोले- अनुभवों से होगा बेहतर नीति निर्माण…
हिमाचल और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक दूसरे के अनुभवों का लेंगे लाभ…
उत्तराखण्ड के समस्त नगर निकायों में बुधवार को भी जारी रहा स्वच्छता अभियान…
















Subscribe Our channel