उत्तराखंड
BREAKING: शिक्षकों और कर्मियों के लिए बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने जारी किया ये आदेश, देखें…
उत्तराखंड में शिक्षकों और कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से जुड़े बड़े आदेश जारी किए है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार विभाग ने ये आदेश वित्त विहीन सेवा अवधि में अनुमोदन की तिथि से 10 वर्ष की सेवापरांत चयन वेतनमान /ACP के संबंध में जारी किया हैं। ये आदेश शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के लिए है।
बताया जा रहा है कि मुनेन्द्र सिंह राणा व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं अन्य विभिन्न रिट याचिकाओं में मा ० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2017 के आलोक में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत अध्यापकों / कार्मिकों को वित्त विहीन की सेवा अवधि में स्थायी अनुमोदन की तिथि से 10 वर्ष की सेवापरान्त चयन वेतनमान / ए ० सी ० पी इत्यादि का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में प्रकरणों का परीक्षण करते हुये आख्या / प्रस्ताव 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है ।
देखें आदेश
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— uttarakhand news (@SKhanbrain) January 28, 2023

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