उत्तराखंड
Breaking: उत्तराखंड बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा विभाग ने दिए ये आदेश….
देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वी तक के बच्चों के लिए स्कूलों को बड़ा आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के अधिकरियों ने स्कूलों को नवप्रवेशी / पंजीकरण से वंचित छात्र छात्राओं के पंजीकरण ओ०एम०आर० आवेदन पत्रों को दुबारा चेक करने के लिए भेजा है। ताकि छात्र छात्राओं द्वारा कोई गलती हुई हो तो उसे सही किया जा सके। दरअसल अक्सर देखा जाता है कि मार्कशीट में विद्यार्थियों का नाम गलत अंकित हो जाता है। जिससे भविष्य में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी से बचाने के लिए विभाग ने दुबारा फॉर्म चेक कर संशोधित करने के लिए स्कूलों को भेजे हैं।
आदेश के अनुसार संबंधित संस्थाध्यक्ष विद्यालय के मूल अभिलेखों से नामावली में अंकित समस्त प्रविष्टियों का मिलान / जाँच करेंगें। यदि किसी छात्र / छात्रा के विवरण में कोई त्रुटि हो तो नामावली में उसे काट कर लाल स्याही से सही (संशोधित) कर नामावली मूलरूप में 25 अगस्त 2021 तक खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में जमा कराएंगे। संशोधन हेतु अंकलन केवल लाल स्याही से किया जाएगा। नामावली के जिस स्तम्भ की सूचना में संशोधन होना है उसे काट कर पूर्ण रूप से सही अंकित किया जायेगा, जैसे ANIL SINGH के नाम में SING जगह SINGH होना है तो ANIL SING को पूरा काटकर ANIL SINGH अंकित किया जायेगा।
आपको बता दें कि इसी प्रकार किसी छात्र छात्रा की जन्मतिथि संशोधन (03/01/2005 (त्रुटिपूर्ण) की जगह 30/01/2005 ( सही) होने की स्थिति में) 03/01/2005 काट कर 30/01/2005 अंकित किया जायेगा। संशोधन की सूचना शुद्ध एवं साफ-साफ (पठनीय) अंकित की जाएगी। ओवर राइटिंग नहीं की जाएगी। यदि किसी छात्र / छात्रा का विवरण नामावली में अंकित नहीं हो पाया हो, और उसके द्वारा पूर्व में ओ०एम०आर० आवेदन पत्र भरा गया हो, तो उसकी अंकना नामावली के अंतिम क्रमांक के बाद सुनिश्चित किया जाएगा।
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