उत्तराखंड
BREAKING: उत्तराखंड में इन कर्मियों पर शासन ने लगाई ये रोक, आदेश जारी…
उत्तराखंड में शासन ने बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि शासन ने लोकसभा चुनाव से पहले कर्मियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। जिसके तहत शासन ने कुछ निगमों में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक के आदेश जारी किये हैं। आइए जानते है किन कर्मियों के लिए ये आदेश जारी किए गए है।
मिली जानकारी के अनुसार शासन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पेयजल संस्थान और निर्माण निगम के साथ ही जल संस्थान के विभिन्न कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल करने पर रोक लगा थी। जारी आदेश में लिखा है कि “उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966” (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः माह की अवधि के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत स्थापित उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।
गौरतलब है कि राज्य के इन निगमों में कर्मचारी संगठन अपनी विभिन मांग राज्य सरकार के सामने रखते रहे हैं और ऐसे में कर्मचारी संगठनों द्वारा हड़ताल की भी संभावना बनी रहती है। ऐसे में सरकार ने विभिन्न संभावनाओं को देखते हुए पहले ही हड़ताल पर रोक के आदेश दिए हैं। सरकार ने अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक के आदेश जारी किए हैं यानी अब कोई भी संगठन अगले 6 महीने तक हड़ताल की कॉल नहीं कर पाएगा।

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