चंपावत
Big Breaking: चंपावत उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू, जानिए किन चीजों पर लगी पाबंदियां…
देहरादूनः उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव को सियासी हलचल तेज है। चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने जहां अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। चुनावी रण तैयार है तो वहीं चंपावत सीट पर उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। जो वोटिंग संपन्न होने तक लागू रहेगी। आचार संहिता के साथ ही सीट पर कई चीजों पर पाबंदियां लग गई है। वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी कर दी गई है।
बता दें कि चुनाव आचार संहिता के साथ ही कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार चंपावत सीट पर होने वाले उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव के लिए 11 मई तक नामांकन किए जाएंगे। 17 मई तक नाम वापसी व 31 मई को मतदान होंगे। मतदान की गणना 3 जून को होगी। चंपावत सीट पर 31 मई को मतदान होंगे जबकि 3 जून को मतगणना होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारी कर ली है, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है।
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