देहरादून
Big News: देहरादून में धारा 144 लागू , इन नियमों की अनदेखी करने पर होगी सख्त कार्रवाई, पढ़िए नियम…
देहरादून: विधान सभा चुनाव का ऐलान होते ही जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया। डीएम डॉ आर राजेश कुमार ने 10 मार्च 2022 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी। इसका उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। जुलूस के रूप में विरोधी दलों के पुतलों को लेकर चलने और जलाकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने आदेश जारी कर कहा कि कोई भी व्यक्ति लिखकर, बोलकर या प्रतीक के माध्यम से किसी की धर्मिक, संप्रदाय व जाति एवं राजनैतिक भावना आहत नहीं करेंगे। वोट पाने का जाति या धर्म का सहारा नहीं लेंगे। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरद्वारा अथवा किसी अन्य धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं करेंगे।
किसी अन्य राजनैतिक-उम्मीदवार या उनके समर्थक का पुतला लेकर चलने-जलाने व प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। भवन मालिक की अनुमति के भवन पर झंडा, बैनर नहीं लगेंगे। शासकीय भवन, संपत्ति को चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं करेंगे। चुनाव अधिकारी की अनुमति लेने के बाद रैली, सभा कर सकेंगे। जनपद देहरादून में 15- चकराता (अ०ज०जा०) 16- विकासनगर, 17 सहसपुर 18- धर्मपुर 19-रायपुर 20 राजपुर रोड (अ0जा0). 21- देहरादून कन्ट, 22-मसूरी 23 – डोईवाला एव 24- ऋषिकेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन की समाप्ति तक इस दौरान विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अपरोध उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे निर्वाचन के सम्पादन शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पूरे जनपद में लोक प्रशान्ति बनाये रखने एवं निर्वाचन कार्यवाही के सफल संचालन हेतु निरोधात्मक उपाय किये जाने आवश्यक है।
डीएम डॉ आर राजेश कुमार ने देहरादून के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें, यह प्रतिबन्ध विद्यालय तथा सार्वजनिक यातायात स्थानो जैसे रेलवे स्टेशन रोडवेज आदि तथा सरकार / अर्द्धसरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। साथ ही साथ यह आदेश प्रत्याशियों के घर-घर भ्रमण पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय दल या संस्था आदि सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी / प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक नही करेगा और न ही कोई जलूस निकालेगा।कोई भी व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय किसी भी प्रकार का भड़काने वाला वक्तव्य नही देगा और न ही किसी प्रकार के इशारे करेगा और न नारे इत्यादि लगायेगा और न ही पम्पलेट आदि वितरित करेगा और न किसी प्रकार के प्रचार हेतु अपने सम्बन्धित उप जिलाधिकारी / प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल का उपयोग करेगा।

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