देहरादून
Big Breaking: बीजेपी विधायक प्रेमचंद अग्रवाल की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, जानिए मामला…
ऋषिकेश: उत्तराखंड में विधानसभा से चौथी बार जीत दर्ज करने वाले विधायक प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाईकोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस चुनाव के समय मतदाताओं को लुभाने के लिए विवेकाधीन कोष का प्रयोग करने के मामले में जारी किया गया है। मामले में याचिकाकर्ता ने अग्रवाल के चुनाव प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग की गई है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए छः सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार ऋषिकेश निवासी कनक धनै ने चुनाव याचिका दायर कर कहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब पांच करोड़ रुपए निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा है, जिसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव द्वारा दी गयी थी। ये डिमांड ड्राफ्ट ₹4,975 के बनाए गए हैं, जिनमे 3 फरवरी और 9 की तिथि डाली गई है। ये डिमांड ड्राफ्ट उन्होंने सबूतों के तौर पर अपनी याचिका में लगाये गए है। मामले में कोर्ट ने सुनवाई की है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल, चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड, राज्य सरकार, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा भवन देहरादून, जिला अधिकारी देहरादून, एसडीएम/रिटर्निंग ऑफिसर, ऋषिकेश जिला कोषागार अधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। इससे पहले कोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से चुनाव याचिका पर लगाई गई आपत्तियों को याचिकाकर्ता ने दूर कर दिया है। कोर्ट ने इन आपत्तियों को दूर करने के लिए याचिकाकर्ता को दो बार 24 घंटे का समय दिया था।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
चार साल बेमिसाल’ कार्यक्रम सीएम का संबोधन होगा लाइव…
मुख्यमंत्री ने किया सनातन परंपरा पर आधारित पंचांग कैलेंडर का भव्य विमोचन…
Polynion Explained: Everything You Need to Know Before Getting Started
डीएम सविन बंसल की कार्यशैली को जनसमर्थन, लापरवाही पर कार्रवाई, जनता का भरोसा मजबूत…
उत्तराखंड: धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड…




















Subscribe Our channel