देहरादून
Good News: 31 दिसंबर तक मान्य होंगे वाहनों के प्रमाणपत्र, तत्काल प्रभाव से नियम लागू..?
उत्तराखंड: देश में कोरोना कहर को देखते हुए सरकार ने आवश्यक सेवाओं से जुड़े सामान के ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहनों के प्रमाणपत्रों को 31 दिसंबर 2020 तक मान्य कर दिया है।
एक फरवरी 2020 के बाद वैधता अवधि पूरी कर रहे वाहनों को 31 दिसंबर तक रिन्यू कराने की जरूरत अब नही होगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय
केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के निदेशक-एमवीएल डॉ. पीयूष जैन ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था राज्य में भी तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने इसकी पुष्टि की।
क्या है दायरे में
प्रमाणपत्र के दायरे में फिटनेस, सभी परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत सभी प्रकार के प्रमाणपत्र आएंगे।
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