देहरादून
Uttarakhand News: धामी सरकार ने इन कर्मियों को दी बड़ी राहत, मिली ये छूट…
उत्तराखंड में धामी सरकार ने मृतक आश्रित कार्मिक को बड़ी राहत दी है। शासन ने इन कर्मियों को दुर्गम में पहली तैनाती से राहत दे दी है। बताया जा रहा है कि शासन ने मृतक आश्रित कार्मिकों को छूट तबादला अधिनियम के तहत प्रदान की है। इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तबादला सत्र 2022-23 के लिए यह निर्णय लिया गया है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को तबादला एक्ट की धारा 18(1) से छूट प्रदान की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कर्मचारी को पहली तैनाती दुर्गम में नहीं दी जाएगी। अब तैनाती आदेश से पूर्व मृतक आश्रित से पांच स्थानों के विकल्प मांगे जाएंगे और यथासंभव इनमें से किसी एक स्थान पर उसे तैनाती दी जाएगी। वहीं विधवा या विधुर कर्मचारी को भी उनके द्वारा दिए गए पांच विकल्पों में से किसी एक स्थान पर तैनाती मिलेगी।
रिपोर्टस की माने तो तबादला अधिनियम की धारा 27 के तहत गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ये दोनों छूट प्रदान करने की सिफारिश की थी। अब इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर दिया है। जिसके बाद अब जहां मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को तबादला एक्ट की धारा 18(1) से छूट प्रदान की गई है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
चार साल बेमिसाल’ कार्यक्रम सीएम का संबोधन होगा लाइव…
मुख्यमंत्री ने किया सनातन परंपरा पर आधारित पंचांग कैलेंडर का भव्य विमोचन…
Polynion Explained: Everything You Need to Know Before Getting Started
डीएम सविन बंसल की कार्यशैली को जनसमर्थन, लापरवाही पर कार्रवाई, जनता का भरोसा मजबूत…
उत्तराखंड: धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड…




















Subscribe Our channel

