उत्तराखंड
High court ने कोटद्वार में अवैध खनन पर लगाईं रोक, सरकार से मांगा जवाब…
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को कोटद्वार की नदियों में अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए है। कोटद्वार की मालन, सुखरो व खो नदी के पुल अवैध खनन के कारण क्षतिग्रस्त होने को लेकर दायर जनहित याचिका दर्ज की गई थी। कोर्ट ने सरकार से चार हफ्ते में जवाब माँगा है।
कोर्ट ने निर्देश दिए कि जितने भी पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी मरम्मत करने के लिए कारगर कार्य योजना बनाएं। मालन नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण कोटद्वार नगर का संपर्क कट गया है। इसकी वजह से गढ़वाल क्षेत्र का संपर्क भी भंग है। सरकार ने मालन नदी का पुल 2010 में 12.35 करोड़ में बनाया था, जो मात्र 13 साल में क्षतिग्रस्त हो गया।
जांच करने पर पुल टूटने का मुख्य कारण अवैध खनन बताया गया। जब पुल टूटा तो उसके तीसरे ही दिन अवैध खनन शुरू हो गया। मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

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