UT– पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को नैनीताल हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी 2 बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवारों के चुनाव ना लड़ने के आदेश पर लगी रोक हटा दी है।
25 जुलाई 2019 से पहले जिन उम्मीदवारों के 3 बच्चे है वे चुनाव लड़ सकते हैं।
नया पंचायती राज संशोधन कानून 25 जुलाई, 2019 के बाद ही लागू होगा.
उत्तराखंड पंचायत संगठन के पूर्व अध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट, मनोहर लाल समेत अन्य ने सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका में सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट में 2 बच्चों से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार के चुनाव लड़ने से रोकने को गलत बताया गया था।
हाईकोर्ट ने सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट में खामियां मानी हैं।
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