उत्तराखंड
हाई कोर्ट ब्रेकिंग: तीन बच्चे वाले अब नही लड़ सकते पंचायत चुनाव

UT- उत्तराखंड मे इस बार दो से अधिक बच्चों वाले क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव नही लड़ पाएंगे।
कल नामांकन की अंतिम तिथि थी। जबकि हाईकोर्ट ने इस पर सरकार से चार सप्ताह मे जबाब मांगा है।
अब केवल ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर ही इस दायरे से बाहर हैं हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों के मामले में यह फैसला दिया था कि इस एक्ट का पालन 25 जुलाई 2019 के बाद से किया जाएगा। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को इसलिए नहीं किया था।
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