उत्तराखंड
नए नियमः उत्तराखंड में आप चला रहे है ये वाहन, तो कर लें ये जरूरी काम, वरना होगी कड़ी कार्रवाई…
देहरादूनः उत्तराखंड में वाहनों के लिए 12 अप्रेल से नए नियम लागू होने जा रहे है।ऐसे में अगर आप भी सार्वनजनिक और मालवाहन वाहन चलाते हैं तो इन नियमों को पढ़ लीजिए वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां यह खबर आपके लिए है। क्योकि परिवहन विभाग चारधाम यात्रा को लेकर राज्य में नए नियम लागू करने जा रहा है। 12 अप्रैल से पहले प्रदेश के सभी सार्वजनिक व मालवाहक वाहनों में वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) लगाना अनिवार्य हो गया है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सचिव परिवहन डाक्टर रणजीत कुमार सिन्हा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अपर परिवहन को पत्र लिखकर वाहनों में जीपीएस की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक वाहनों में टैक्सी, मैक्सी से लेकर बस तक सभी प्रकार के यात्री वाहन शामिल हैं। सभी सार्वजनिक व मालवाहक वाहनों के लिए 20 अप्रैल तक जीपीएस लगाना अनिवार्य किया गया है। इससे सरकार चारधाम यात्रा के दौरान संचालित होने वाले सार्वजनिक वाहनों पर भी नजर रख सकेगी।
गौरतलब है कि प्रदेश में सभी सार्वजनिक व मालवाहक वाहनों में जीपीएस लगाने की कवायद लंबे समय से की जा रही है। केंद्र सरकार वर्ष 2019 में इसके लिए राज्यों को निर्देशित कर चुकी है। पहले कोरोना संक्रमण और फिर विधानसभा चुनाव के कारण प्रदेश में इस व्यवस्था को अमल में नहीं लाया जा सका। अब ये नियम लागू होने जा रहा है। आप भी मालवाहक या सार्वजानिक वाहन चलाते है तो 21 अप्रैल से पहले जीपीएस लगवा लें। अगर ऐसा नहीं करते है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें