नैनीताल
BIG BREAKING: पेंशन कटौती पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, सरकार से मांगा जवाब…
नैनितालः हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा है कि सरकार किसी की पेंशन से अनिवार्य कटौती नहीं कर सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या वे इस कटौती को जारी रखना चाहेंगे या बंद करेंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि नियत की गई है। मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य के सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन से स्वास्थ्य बीमा की एवज में प्रतिमाह हो रही कटौती के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
वन निगम कर्मियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को दिया ये आदेश…
हाईकोर्ट ने वन निगम के 75 कार्मिकों से हो रही वेतन ग्रेच्यूटी की रिकवरी मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार और वन निगम के द्वारा की जा रही रिकवरी पर स्टे लगाने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और वन निगम को निर्देश दिए है कि वह ग्रेड-पे 8700 के अनुरूप वन निगम के इन 75 कार्मिकों को वेतन और पेंशन का भुगतान करें। सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि नियत की गई है। सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।

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