नैनीताल
Big Breaking: समाज कल्याण के इस अधिकारी को नहीं मिली गिरफ्तारी से राहत, कोर्ट ने दिया सरकार को ये आदेश…
नैनिताल: उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक नंद किशोर शर्मा के विरुद्ध विजिलेंस द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। एन.के शर्मा द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। लेकिन सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत नहीं दी है साथ ही सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
आपको बता दें कि एक ओर जहां उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति घोटाले में किरकिरी करा चुका है। वहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरने के बाद समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक एनके शर्मा हाई कोर्ट की शरण मे पहुंचे थे। मामले में शर्मा ने याचिका दायर कर कहा है कि दस अगस्त को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। वह 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। 2013 में उनके द्वारा ही समाज कल्याण छात्रवृत्ति में हुई अनियमितता का मामला उजागर किया था। इस घोटाले में आरोपित विभागीय अधिकारियों द्वारा साजिश के तहत व दबाव में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया। लेकिन कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत नही दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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