नैनीताल
बड़ी खबरः नैनीताल में अगर ये नहीं किया तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, आदेश जारी, देखें…
नैनीतालः उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलो के बीच प्रशासन ने सख्ती करना शुरू कर दी है। देहरादून के बाद अब नैनीताल डीएम ने भी कोरोना सख्ती के आदेश जारी कर दिए है। आदेश के तहत अब जिले में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा। मास्क न लगाने और थूकने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। बीते एक हफ्ते में सक्रिय मरीजों की संख्या दोगुने से अधिक हो चुकी है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी चिंतित हैं। लोगों से मास्क लगाने और कोरोना गाइड लाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। नैनीताल जिले में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपए जुर्माना चुकाना पड़ेगा। अगर मास्क नहीं पहना तो 1000 रुपए जुर्माना लगेगा।
बताया जा रहा है कि डीएम नैनीताल ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले मे मास्क लगाना जरूरी हो गया है। संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भाँति सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा रूमाल या दुपट्टा / स्कॉर्फ पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड- 19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप ₹500/- से ₹1000/- तक जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। ये आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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