उत्तराखंड
Big Breaking: उत्तराखंड में अभी-अभी कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, जानिए क्या मिली छूट, क्या है सख्ती…
देहरादूनः उत्तराखंड में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत देना शुरू कर दिया है। जहां आज से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए है। वहीं शनिवार देर शाम उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। कोविड 19 संक्रमण के चलते राजनीतिक दलों के सार्वजनिक स्थानों पर रैली, धरना-प्रदर्शन सहित नाईट कर्फ्यू को लेकर थोड़ी राहत दी है। पढ़े नए नियम…
1-Night Curfew: राज्य में Night Curfew रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
2. Market Opening: समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
3. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
4. राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 11 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
5. राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।
6- समस्त सामाजिक / खेल गतिविधियां / मनोरंजन / विवाह समारोह / सांस्कृतिक समारोह का • आयोजन स्थल (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की दिनांक 11 फरवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
8. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
9. होटलों में स्थित Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
10. जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम 500 व्यक्तियों या स्थान / हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों, इनमें से जो भी न्यूनतम हो उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2022 से दिनांक 12 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों को खुले स्थानों / मैदानों पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्तों के अन्तर्गत स्थानों / मैदानों की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1000 व्यक्तियों, जो भी कम हो, को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी (संलग्नक- 2 )
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