उत्तराखंड
New Guidelines: शादी समारोह में होना है शामिल तो पढ़ ले ये खबर, बदल गए हैं नियम…
देहरादून: उत्तराखंड में त्योहार और शादी का सीजन देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को कोरोना कर्फ्यू में छूट देते हुए विवाह-समारोह में क्षमता के हिसाब से 50 फीसदी मेहमान के शामिल होने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही अब , सरकार ने वैक्सीन के दो डोज प्रमाण की बाध्यता को अब खत्म कर दिया है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने व बंद होने की अवधि को हटा दिया है। अब बाजार अपने अनुसार खुल सकेंगे। हालांकि अभी साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी।
आपको बता दें कि धामी सरकार ने कोविड कर्फ्यू 19 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है लेकिन, साथ ही शादियों का सीजन शुरू होने से इनमें शामिल होने वाले मेहमानों को कुछ राहत दी है। सोमवार को मुख्य सचिव एसएस संधु ने यह आदेश जारी करते हुए कई नियमो में बदलाव किया है। समस्त सामाजिक/ राजनीतिक/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक समारोहों के आयोजन स्थल की क्षमता के 50 फीसदी संख्या के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए आयोजन किए जाएंगे। इसके साथ ही अब व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने व बंद होने की अवधि को हटा दिया है। अभी तक बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक ही खोलने के आदेश थे। अलबत्ता, साप्ताहिक बंदी को कड़ाई से लागू किया जाएगा। वहीं सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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