उत्तराखंड
New Rules: 1 दिसंबर से बदल रहे सिम कार्ड खरीदने के नियम! जान लें वरना हो सकती है जेल…

अगर आप आपको नया सिम खरीदना है या आप सिम बेचने का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में सिम खरीदने और बेचने वालों को नए नियम के बारे में मालूम होना चाहिए। वरना नियम उल्लंघन पर आपको जुर्माने के साथ जेल जाना पड़ सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार फर्जी सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सख्त हो गई है। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन ने नए सिम कार्ड नियम जारी किये हैं। इन नियमों को 1 अक्टूबर 2023 से लागू होना था, लेकिन सरकार की तरफ से 2 माह का अतिरिक्त समय दिया गया था। ऐसे में अब नए नियमों को 1 दिसंबर 2023 से लागू किया जा रहा है। नए नियमों के तहत सभी सिम बिक्रेता यानी प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) को 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इन सभी नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही जेल तक जाना पड़ सकता है।
बताया जा रहा है कि नए नियमों को तहत सिम कार्ड बेचने वालों को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति की सही से केवाईसी करनी होगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने वालों को एक साथ ज्यादा सिम लेने को प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब यूजर्स एक साथ कई सिम कार्ड इश्यू नहीं करा पाएंगे। साथ ही एक आईडी पर एक सिमित संख्या में सिम कार्ड इश्यू किए जाएंगे।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
दून पुस्तकालय में गंगा : उद्गम से समुद्र तक विषय पर विद्या भूषण रावत का व्याख्यान
उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने अल्मोड़ा नगर का स्थलीय निरीक्षण किया
मुख्यमंत्री के निर्देश पर दो दिन के भीतर दून अस्पताल में बढ़ी सुविधाएं
लखवाड़ व्यासी, त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना प्रभावितों को अब तीन गुना मुआवजा; जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन; शासनादेश जारी
धामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर नहीं होगा किसी प्रकार का उत्सव, आपदा प्रभावितों की मदद में देंगे समय
