उत्तराखंड
New Year Guideline: उत्तराखंड में नए साल का जश्न मनाने आ रहे पर्यटकों के लिए गाइडलाइन जारी, इन नियमों का करना होगा पालन…
New Year Guideline: उत्तराखंड में नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में देश-विदेश से सैलानी पहुंचने लगे हैं। जहां एक और मसूरी, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश हरिद्वार समेत तमाम स्थलों में ज्यादातर होटल रिजॉर्ट फूल हो चुके है। तो वहीं शासन ने नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइन जारी की है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार नए साल के जश्न को लेकर भी अब राज्यों ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है और एडवाइजरी का पालन करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ओमिक्रोन का सब वेरिएंट बीएफ.7 भारत में भी मिल चुका है और इसी के मद्देनजर सभी राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है।
जानें राज्य में क्या है नियम –
शासन द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि नशे में वाहन चालकों की जांच व उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। होटल, बार, पब, रेस्टोरेंट में ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। मोटरसाइकिल व अन्य वाहनों से स्टंट पर नियंत्रण किया जाएगा। सैलानियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात होगा। सड़क व चौराहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी।
कोविड-19 के नियंत्रण के लिए दिशा- निर्देशों का पालन
बताया जा रहा है कि सिनेमाघर व शॉपिंग मॉल में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात होगा। अग्निशमन सेवा को विशेष रूप से सक्रिय व तत्परत रखा जाएगा। अराजक व अवांछित तत्वों को रोकने के लिए सीमाओं पर चेकिंग होगी। अवांछित तत्वों पर नजर रखने के लिए एलआईयू को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं कोविड-19 के नियंत्रण के लिए दिशा- निर्देशों का पालन कराया जाएगा।

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