उत्तराखंड
खुशखबरी: अब निजी अस्पताल में भी होगा कोरोना मरीजों का इलाज..पढ़िए पूरी खबर
देहरादून: उत्तराखंड में बढ़ते करोना क़हर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फ़ैसला ले लिया है। राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस आदेश में ख़ास बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉज़िटिव पाया जाता है तो उसका इलाज सरकारी के साथ-साथ अब प्राइवट अस्पतालों में भी हो सकेगा
सरकार ने अपने आदेश में साफ़ किया है कि निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज़ के चिकित्सा की सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कोरोना संक्रमित का उपचार केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा साथ में ही अस्पताल की प्रबंधक को मरीज़ की सभी जानकारी मुख्य चिकित्सा या नोडल ज़िलाअधिकारी को देनी होगी..
शासन ने जारी किए आदेश
जारी किए गए दिशा निर्देश
Co-Morbid रोगी की COVID-19 रोगी की जांच आईसीएमआर की गाइड लाइन के आधार पर की जाएगी.
अस्पताल का नैदानिक स्थापना अधिनियम-2010 (Clinical Establishment Act-2010) के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकरण होना चाहिए.
अस्पताल में कोविड-19 रोगियों को रखने के लिए एक अलग वार्ड/ब्लॉक, जिसमें प्रवेश और निकासी (Entry/Exit) के द्वार अलग-अलग होने चाहिए.
आपातकालीन सेवाओं में 24 घंटे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हो. इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सक की ऑनकॉल सुविधा हो.
अस्पताल में आईसीयू की सुविधा 24X7 हो.
फार्मेसी की सुविधा 24X7 हो.
आइसोलेशन वार्ड में प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा हो.
बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के प्राविधानों का पालन अस्पतालों में किया जा रहा हो. इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त हो.
समस्त मेडिकल और पैरामेडिकल स्टॉफ कोविड-19 से बचाव हेतु आईपीसी प्रोटोकॉल व वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित हो.
कोविड-19 से बचाव हेतु सोशल-डिस्टेंसिंग के साथ उपयुक्त लॉजिस्टिक व पीपीई किट त्रिस्तरीय सर्जीकल मास्क, फेस शील्ड, सैनेटाइजर समेत जरुरी उपकरण पर्याप्त मात्रा में हो.
समर्पित कोविड-19 एम्बुलेंस (Dedicated Covid-19 Ambulance) की सुविधा हो.
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