उत्तराखंड
राहत: पेंशनधारकों को राहत, अगले माह तक जमा होंगे जीवन प्रमाण पत्र
देहरादून- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जीवन के इस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनकी ज़रूरतें पूरी करने में और आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता करती है। पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद बैंक जैसे अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराना पड़ता है, जिसके बाद ही उन्हें पेंशन दी जाती है।
उत्तराखंड सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथियों में बदलाव किए हैं। जिससे जिन पेंशन धारकों ने बैंक अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाए हैं तो उनके लिए राहत की ख़बर है।
सचिव वित्त अमित नेगी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पहले कोविड-19 के मद्देनजर दृष्टिगत पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र उप कोषागार और कोषागार में नवंबर 2020 तक जमा करने थे। अब पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में छूट प्रदान की गई है । जिसको कोरोना संक्रमण के चलते आगे बढ़ा दिया गया है अब सभी पेंशनर दिसंबर 2020 तक अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
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