उत्तराखंड
जरूरी खबरः KV में ये बच्चे नहीं ले पाएंगे एडमिशन, जानिए नए नियम के साथ कैसे करें अप्लाई…
देहरादूनः अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते है तो आपके लिए बड़ी खबर है। आज से केवि में एडमिशन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस बार आयु सीमा में बदलाव किया गया है। अब क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कम से कम छः साल होनी चाहिए। माता-पिता अपने बच्चों की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं। KV कक्षा 1 एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 21 मार्च शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। वहीं कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए 8 से 16 अप्रैल शाम 4:00 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा।
एडमिशन के लिए शेड्यूल
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के 2022-23 शैक्षणिक सत्र में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कक्षा 1 में दाखिले के लिए आज (28 फरवरी) सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 21 मार्च शाम 7 बजे तक चलेगी। वहीं कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए 8 अप्रैल से सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो 16 अप्रैल शाम 4:00 बजे तक जारी रहेगी। कक्षा एक के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 28 फरवरी से 21 मार्च 2022 तक चलेगी। दाखिला चयन की पहली लिस्ट 25 मार्च को, दूसरी लिस्ट 1 अप्रैल और तीसरी लिस्ट 8 अप्रैल को जारी की जाएगी। तीसरी सूची तभी जारी की जाएगी, अगर दूसरी लिस्ट के एडमिशन होने के बाद सीटें खाली रहती हैं।
जानिए कौन और कैसे कर सकता हैं रजिस्ट्रेशन
स्टेप 1: एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट – kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए Click here for registration के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अब बच्चे का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आदि जानकारी भरकर सबमिट करें।
स्टेप 5: इसके बाद लॉग इन कर मांगी गई अन्य जानकारी सबमिट करें।
स्टेप 6: सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट ले लें।
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
आवेदन करने से पहले माता-पिता को ये दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
- आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र।
- संसद सदस्यों और पीएसयू कर्मचारियों, केवीएस कर्मचारियों के पोते-पोतियों के संबंध का प्रमाण।
- श्रेणी प्रमाण पत्र (एससी, एसटी, आदि), यदि लागू हो।
- पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
- वर्दीधारी रक्षा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण।
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