उत्तराखंड
शिकंजा: नव वर्ष के जश्न के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नही, नियम तोड़े तो हाथ से जाएगा लाइसेंस
देहरादून: नये साल के जश्न के दौरान शराब पीकर वाहन चलाना महंगा पड़ेगा। नए साल के आगमन पर शराब पीकर वाहन चलाए जाने की वजह से हो रहे हादसों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सख्ती बरती है।
पुलिस उपमहानिरीक्षक, निदेशक यातायात केवल खुराना ने नये साल को ध्यान में रख कर मसूरी और देहरादून में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी मसूरी एवं प्रभारी सीपीयू के साथ बैठक की।
खुराना ने कहा है कि नववर्ष के जश्न में बाहर से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों का स्वागत है। उनको किसी भी प्रकार की सुविधाएं ना हो इसके लिए उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर देहरादून से सीपीयू की चार टीमों को मसूरी और हल्द्वानी से चार टीमों को नैनीताल में नियुक्त किया जा रहा है।
इसके साथ ही ओवर स्पीड एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य मुख्य स्थानों पर इन्टरसेप्टर को भी तैनात किया जाएगा। उन्होंने अफसरों को यातायात और भीड़ प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
यातायात नियमों का उल्लंघन तो लाइसेंस होगा सस्पेंड तेज रफ्तार गाड़ी चलाना, मोबाइल का इस्तेमाल या नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर वाहन चालक का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। सड़क सुरक्षा के लिए और यातायात जागरुकता के लिए सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने यातायात के नियमों के सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
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