उत्तराखंड
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने मिलेंगे तीन हजार रुपये, ऐसे करें आवेदन…
रीना शर्मा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देशभर में कई नागरिकों की मृत्यु हुई है। देश में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। उत्तराखंड के ऐसे सभी बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे की मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि। तो दोस्तो यदि आप Mukhyamantri Vatsalya Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रदेश के उन बच्चों के लिए आरंभ की गई है जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है। इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी बच्चों को ₹3000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भरण-पोषण भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। जिससे कि वह अपना भरण पोषण कर सकें और आत्मनिर्भर बन सके। यह आर्थिक सहायता सभी पात्र बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शासनादेश हुआ जारी
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। 9 जून 2021 को इस योजना का कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। जिसके उपरांत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा 13 जून 2021 को इस योजना का शासनादेश जारी किया जा चुका है। Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021 को 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक लागू किया जाएगा। जिसमें मार्च 2020 के बाद कोरोना वायरस संक्रमण एवं अन्य बीमारियों के कारण अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस योजना का लाभ उन बच्चों को भी प्रदान किया जाएगा जिनके माता-पिता में से किसी एक या फिर संरक्षक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है। इसके अलावा सभी प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल अचल संपत्ति आदि का संरक्षण भी इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। राजपाल की ओर से भी इस योजना की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जल्द इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
जिला देहरादून में लगभग 200 लाभार्थियों की पहचान
इस योजना का लाभ उन सभी बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। जिला देहरादून में ऐसे सभी बच्चों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। जिससे कि इन सभी बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। लगभग 200 बच्चों की पहचान पूरे जिले में अब तक की जा चुकी है। इस बात की जानकारी डिस्टिक प्रोबेशन ऑफीसर मीना बिष्ट द्वारा प्रदान की गई है। यह डाटाबेस उपमंडल मैजिस्ट्रेट, बाल विकास परियोजना अधिकारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे अधिकारियों की सहायता से प्राप्त किया जा रहा है। यह सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न ई-मेल एवं कॉल के माध्यम से भी लाभार्थी बच्चों की जानकारी प्रदान की जा रही है।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021 से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न मीडिया आउटलेट का सहारा भी लिया गया है। इन मीडिया आउटलेट द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। जिसकी वजह से ऐसे बच्चों की सूचना अधिकारियों तक पहुंच रही है। लगभग 15 दिन के अंदर अंदर 200 से अधिक ऐसे बच्चों का डाटा एकत्रित कर लिया गया है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से ऐसे सभी बच्चों की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाने की अपील भी की गई है। जिससे कि सभी पात्र बच्चों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सके।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का बढ़ा दायरा
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं Mukhyamantri Vatsalya Yojana के माध्यम से लाभार्थियों को ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की ओर से इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब सरकार द्वारा इस योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब इस योजना का लाभ उन बच्चों को भी प्रदान किया जाएगा जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है। इसके अलावा वह बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु किसी अन्य वजह से पूर्व में हुई हो और अब दूसरे की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई हो उन बच्चों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana के माध्यम से बच्चों को आर्थिक सहायता के अलावा राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखंड द्वारा ऐसे सभी बच्चों की सूची महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से मांगी गई है। जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है। इस संबंध में आयोग के सचिव द्वारा विभाग के निदेशक को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले अन्य लाभ
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा उन सभी बच्चों को ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता या अभिभावकों की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा ऐसे सभी बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता की जाएगी। इन सभी बच्चों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकारी नौकरियों में 5% का कोटा भी रखा जाएगा। इसके अलावा बच्चों की पैतृक संपत्ति के लिए भी सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए जाएंगे। जिसके अंतर्गत बच्चों की पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार बच्चे की वयस्क हो जाने तक किसी को भी नहीं होगा। इस बात की जिम्मेदारी जिले के जिला अधिकारी को दी जाएगी। इसके अलावा Mukhyamantri Vatsalya Yojana के अंतर्गत बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 का उद्देश्य
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को प्रदेश के उन बच्चों के लिए आरंभ किया गया है जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिससे कि वह अपना भरण-पोषण कर सकें। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह बच्चे की 21 वर्ष की आयु होने तक प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Vatsalya Yojana की वजह से अब प्रदेश के बच्चों को अपने भरण-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा आरंभ किया गया है।
इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु हो गई हो।
इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह ₹3000 की आर्थिक सहायता बच्चे की 21 वर्ष की आयु होने तक भरण-पोषण भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी।
यह आर्थिक सहायता सभी पात्र बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021 का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा ऐसे सभी बच्चों की शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता की जाएगी।
सरकार द्वारा ऐसे सभी बच्चों के लिए सरकारी नौकरी में 5% का कोटा भी रखा जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत बच्चे की पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार बच्चे के वयस्क होने तक किसी को भी नहीं दिया जाएगा।
इस बात की जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिला अधिकारी को दी जाएगी।
इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 की पात्रता
आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
उम्मीदवार का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुई हो।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
राशन कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मोबाइल नंबर
माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
इसके लिए लाभार्थी के पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, 18 वर्ष से कम का संयुक्त खाता और अधिक का एकल खाता होना चाहिए। आवेदन पत्र महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट www. wecd.uk.gov.in व उपजिलाधिकारी तहसीलदार व जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध हैं।

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