उत्तराखंड
Uttarakhand News: यहां जिला पंचायत में निकली सौ से अधिक कार्यों की निविदा, करें आवेदन…
Uttarakhand News: जिला पंचायत उत्तरकाशी में टेंडर निकाले गए है। यहां राज्य वित्त के अर्न्तगत स्वीकार्य हेतु कई कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इसकी विज्ञप्ति जारी की गई है। इस निविदा के तहत ए श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 30/09/2003 को अपराह्न 2 बजे दिन तक बन्द निविदा आमंत्रित की गईती, जो उसी दिन 300 बजे उपस्थित ठेकेदारों के खोले जायेंगे। आइए जानते है किन कार्यों के लिए निविदा निकाली गई है और क्या शर्ते हैं।
बता दें कि ए श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों निम्न कार्यों के निविदा फार्म दिनांक 29/09/2013 को 5.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म उन्हीं ठेकेदारों को बिक्री किए जाएंगे, जिनका जिला पंचायत में विधिवत पंजीकरण वैध होगा। कार्य का विवरण तथा प्लान उक्त अवधि तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में देखा जा सकता है। ठेकेदार का वर्ष 2023-24 का जिला पंचायत ठेकेदारी लाईसेन्स अनिवार्य है।
ये है शर्तें
- निर्माण / मरम्मत कार्य पर सम्पूर्ण सामग्री ठेकेदार को स्वयं लगानी होगी।
- ठेकेदार अपनी श्रेणी के अन्तर्गत टेण्डर ले सकते हैं।
- कार्य हेतु निर्धारित 2 प्रतिशत प्रतिभूति राशि अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के नाम बन्धक कर प्रस्तुत करनी होगी जो एफडीआर / राष्ट्रीय बचत पत्र / किसान विकास पत्र / पी०ओ. बचत पास बुक के रूप में मान्य होगी। जो टेण्डर के साथ लगानी आवश्यक है, अन्यथा टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।
- अध्यक्ष जिला पंचायत को अधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताये एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त कर सकती है।
- यदि कोई टेण्डर न्यून दरों पर प्राप्त होता है तथा उसे विधिवत रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ठेकेदार कार्य निमित अनुबन्ध नहीं करता है तो उसकी प्रतिभूति राशि अहिरण कर लिया जायेगा।
- आयकर, जी०एस०टी०, लेबर सेस तथा वटी आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- निविदा के साथ रू० 100.00 का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर रेवन्यू टिकट सहित हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- औपबान्धिक निविदा मान्य नहीं होगी।
- प्रतिशत दरें मान्य होगी।
- निविदा के साथ ठेकेदार को जिला पंचायत रजिस्ट्रेशन प्रति जीएसटी नम्बर प्रति एवं पैन कार्ड की प्रति लगानी होगी।
- विभागीय दरों से कम दरों में स्वीकृत निविदाओं के अनुबन्ध करते समय अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने हेतु उत्तराखंड शासन के श.सं. 6447/111 (2) 11-20 (स0) / 11 दिनांक 2 जनवरी 2013 का पालन किया जायेगा।
देखें टेंडर




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