उत्तराखंड
कोरोना अलर्ट : किसी भी निदेशालय में बिना सेनिटेशन नहीं होगा प्रवेश
देहरादून। शहरी विकास निदेशालय द्वारा समस्त नगर निगमों तथा अन्य निकायों को निर्देशित किया गया है
कि बेहद जरूरी कार्यों के अलावा निदेशालय भ्रमण को हतोत्साहित किया जाए।
कार्मिकों को सेनेटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय में बाहर से आने वालों को बिना सेनेटाइज किए कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा।
कार्यालय परिसर के गेट पर ही एक कार्मिक सेनेटाइजर लेकर तैनात किये गए हैं।
कार्यालय परिसर/स्थलों/में बार-बार छुए जाने वाले स्थानों यथा दरवाजे के कुंडे, सीढिय़ों की रैलिंग, शौचालय के कुंडे, कुर्सियों के हत्थे इत्यादि को संक्रमण मुक्त करने के लिए अन्य प्रमाणित संक्रमण रोधी स्प्रे का छिड़काव करवाए जाने के लिए सभी निकाय कार्यालयों को आदेशित किया गया है।
पर्यावरण मित्रों तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के विशेष ख्याल रखे जाने के निर्देश
निदेशालय द्वारा निकाय के समस्त स्वच्छता कार्मिकों (स्थायी/अस्थायी/संविदा/ठेके/महिला/पुरुष) को मास्क तथा हैन्ड सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाने हेतु सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
कार्मिकों द्वारा इनका प्रयोग सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य किया गया है।
जो कार्मिक उपलब्ध कराये गये मास्क अथवा सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
जिन स्थानों/कार्यालयों/क्षेत्रों पर आम जनता/नागरिकों के साथ ज्यादा संपर्क होता है,
ऐसे स्थानों पर नागरिकों के लिए हैन्ड वॉश की सुविधा अथवा हैन्ड सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।
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