उत्तराखंड
चारधाम यात्रा: सरकार के अधूरे शपथपत्र से हाईकोर्ट नाराज, लगाई फटकार। यात्रा पर भी लगाई रोक..
देहरादून: 25 जून की कैबिनेट में तीरथ सरकार ने तीन जिलों के लिए सीमित चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था। लेकिन आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कोरोना संक्रमण को खतरे और लचर स्वास्थ्य तैयारियों के मद्देनज़र सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने चारधाम की लाइव स्ट्रीमिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कैबिनेट के आदेश पर रोक लगते हुए, सरकार को दोबारा से शपथपत्र 7 जुलाई तक दाखिल करने को भी कहा है और अगली सुनवाई भी 7 जुलाई को होगी।
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उतराखंड हाईकोर्ट ने आधी अधूरी जानकारी देने के कारण न सिर्फ अधिकारियों को फटकार लगाई बल्कि यात्रा के लिए सरकार द्वारा आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लागू करने के फैसले पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कुंभ में भी कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा हुआ था। जबकि चारधाम में सेनेटाइजर और साबुन से हाथ धोने के कौन इंतजाम देखेगा। वहीं चारधाम यात्रा के लिए सरकार के स्वास्थ्य इंतजाम से भी हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए श्रद्धालुओं का जीवन महत्वपूर्ण है।
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आपको बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने चारधाम यात्रा संबंधित जिलों के लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया था। एक जुलाई से चमोली जिले के लोग बदरीनाथ धाम, रुद्रप्रयाग के लोग केदारनाथ धाम और उत्तरकाशी जिले के लोग गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन कर सकते थे। इसके लिए तीर्थ पुरोहितों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सभी तीर्थयात्रियों को आरपीसीआर या एंटीजन निगेटिव रिपोर्ट जरूर लेकर आनी थी। बता दें कि पिछले वर्ष कोरोना की पहली लहर में भी सरकार ने एक जुलाई से ही चारधाम यात्रा शुरू की थी। इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने पर सरकार ने तीन जनपदों के लोगों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने की मंजूरी दी थी। जिसपर हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक रोक लगा दी है।
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