उत्तराखंड
हाईकोर्ट का चारधाम यात्रा और इंटर्न डॉक्टर्स को लेकर बड़ा फैसला, सरकार को दिया आदेश…
नैनिताल: उत्तराखंड में कोरोना के चलते चारधाम यात्रा पर घमासान जारी है। जहां व्यवसाई चारधाम यात्रा खोलने की मांग कर रहे है। सरकार यात्रा खोलने का पूरा प्लान बना चुकी है तो वहीं हाईकोर्ट ने एक बार फिर चारधाम यात्रा पर लगी रोक का समय बढ़ा दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आगामी 18 अगस्त तक यात्रा पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को आदेश जारी किया है। साथ ही इंटर्न चिकित्सकों के स्टाइपेंड को समय पर देने के आदेश दिए है।
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार काे आदेश जारी करते हुए कहा है कि चारधाम यात्रा का प्रकरण राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए पर कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को भी अगली तिथि तक बढ़ा दिया है। अब 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक रहेग। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट संबंधी सावधानियों व तैयारियों और वैक्सीनेशन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर राज्य सरकार और स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व स्वास्थ्य सचिव अगली तिथि तक सरकारी अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की स्थिती की रिपोर्ट मांगी है।
इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के संबंध में क्या स्थिति है और पूर्व में जो 300 सैंपल भेजे गए थे उनके संबंध में क्या परिणाम आए और इस संबंध में क्या सावधानियां बरती गई हैं। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार से पूरी जानकारी मांगी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा है कि इंटर्न चिकित्सकों को स्टाइपेंड बढ़ाने के बारे में जो घोषणा की गई है। उसको अगली तिथि से पूर्व लागू किया जाए और साथ ही उन लोगों का प्रतिमाह मानदेय समय पर प्रदान किया जाए ।
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