उत्तराखंड
आदेश; जंगलों में लग रही आग, वनकर्मियों की कमी, हाईकोर्ट के आदेश, पढ़िए खबर…
नैनितालः हाईकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग का स्वतः संज्ञान लेने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए। कहा कि सरकार वन विभाग में खाली पड़े 65 प्रतिशत पदों को छह माह में भरे तथा ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के साथ ही वर्ष भर जंगलो की निगरानी करवाए।
आज कोर्ट में राज्य सरकार ने जवाब पेश कर कहा कि वन विभाग में खाली पड़े फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर शैक्षणिक योग्यता घटाकर हाईस्कूल कर दी गई है। जिससे उक्त पदों को भरा जा सके। अवशेष पड़े दो हजार पदों पर भर्ती प्रकिया जारी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सितंबर तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
गौरतलब है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की खबरे सामने आती रहती है। गर्मी यानि मार्च- अप्रेल के महीने में यहां के जंगल धू-धूकर जलते दिखते है। इस साल तो जंगल में लगी आग इतनी भीषण हो गई कि इसे बुझाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी। आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के हेलिकॉप्टर तैनात किए गए। लगभग हर जिला इससे प्रभावित हुआ। वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। जिसपर हाईकोर्ट में आज संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए जंगलों को फिर से हरा भरा करने के आदेश दिए है। साथ ही वनकर्मियों की भर्ती करने के भी आदेश दिए गए है।
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